राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
योजना का उद्देश्य/परिचय:-
इस योजना के अंतर्गत यदि उत्तर प्रदेश के किसी परिवार के कमाने वाले मुखिया का अचानक निधन हो जाता है, तो राज्य सरकार उस परिवार को आर्थिक मदद के रूप में 30,000 रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान करती है। यह सहायता शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे कठिन समय में थोड़ी राहत प्राप्त कर सकें।
पात्रता:-
- उम्र- परिवार के “कमाऊ मुखिया” (महिला या पुरूष) की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम।
- लिंग– स्त्री०/पु०/ट्रांसजेण्डर।
- वर्ग- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/सामान्य/अल्पसंख्यक।
- वार्षिक आय- ग्रामीण क्षेत्र में रु० 46080/- और शहरी क्षेत्र में रु० 56460/-
- मूल निवास- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- विशेष मानदण्ड-
- परिवार के “कमाऊ मुखिया ” (महिला या पुरूष) की मृत्यु हो जाने की दशा में
- आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि के एक वर्ष के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा
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लाभ:-
लाभ:
- आर्थिक सहायता: कमाने वाले मुखिया की मृत्यु के बाद परिवार को तात्कालिक वित्तीय संकट से उबरने में मदद मिलती है।
- समय पर राहत: एकमुश्त 30,000 रुपये की राशि परिवार को जल्द से जल्द दी जाती है, जिससे उन्हें तत्काल जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान लाभ: इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के परिवारों को मिलता है, जिससे यह व्यापक रूप से प्रभावी है।
- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए: यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो मुख्य कमाने वाले की मृत्यु के बाद अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं।
- सरकारी सहयोग: राज्य सरकार की यह पहल परिवारों को असमय आय के स्रोत खोने पर स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है।
आवश्यकताएं:-
- जीवन साथी के मृत्यु का प्रमाण-पत्र (Death Certificate Verified from CRS Portal)।
- आय प्रमाण-पत्र(तहसील द्वारा निर्गत)।
- आधार सीडेड बैंक खाता विवरण आइ०एफ० एस०सी० कोड सहित।
- वोटर आई0डी0 कार्ड।
- राशन कार्ड।
- आधार कार्ड।
- फोटोग्राफ।
- फोटो/अंगूठे का निशान (स्कैन कॉपी)।
- मोबाइल नंबर।
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ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:-
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन के चरण:
चरण 1:
सबसे पहले, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in/ को अपने ब्राउज़र में खोलें और “आवेदन” बटन पर क्लिक करें।
चरण 2:
इसके बाद, अपना जनपद, निवासी स्थान, तहसील, ग्राम आदि विवरण भरें। आवेदक को आधार सत्यापन के लिए आधार पर दर्ज नाम, लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरकर सबमिट करना होगा।
नोट: अगर आवेदक का विवरण आधार से सत्यापित नहीं होता है, तो पंजीकरण पूरा नहीं होगा। इसलिए, आधार के विवरण से मिलान करते हुए ही फॉर्म भरें।
अब वैलिड आधार नंबर और कैप्चा कोड भरकर “VERIFY AADHAAR AND SUBMIT FOR REGISTRATION” बटन पर क्लिक करें ताकि आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन किया जा सके।
चरण 3:
आधार से भरे गए विवरण के सत्यापन के बाद आपको एक कन्फर्मेशन संदेश मिलेगा। अब OTP आधारित सत्यापन के लिए “VERIFY AADHAAR (ओटीपी बेस्ड)” बटन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर प्राप्त OTP और कैप्चा कोड को भरकर “VERIFY AADHAAR & SUBMIT APPLICATION FORM” बटन पर क्लिक करें।
नोट: OTP केवल 3 मिनट के लिए वैध रहेगा
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चरण 4:
आधार सत्यापन के बाद आपको एक पंजीकरण संख्या मिलेगी और आपके मोबाइल पर एक SMS भी भेजा जाएगा। इसे नोट करें और इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं।
चरण 5:
फॉर्म को फाइनल लॉक करने के लिए “फाइनल लॉक एप्लीकेशन फॉर्म” पर क्लिक करें। एक बार फाइनल लॉक हो जाने के बाद, फॉर्म में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी विवरणों की सही जांच के बाद ही फाइनल लॉक करें। इसके बाद आप फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं।
नोट: फाइनल लॉक के बाद कोई बदलाव नहीं हो सकता, इसलिए विवरणों की पूरी तरह से जांच करें।
चरण 6:
आधार सत्यापन के लिए आपसे कन्फर्मेशन लिया जाएगा। “OK” बटन पर क्लिक करें। अगर आधार सत्यापन सफल होता है, तो आपको एक मैसेज प्रदर्शित होगा और आपकी आवेदन स्थिति में स्टेप 3 हरे रंग में टिक हो जाएगा। इसके बाद आपका आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी को भेज दिया जाएगा।
आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया:-
आवेदन की स्थिति जानने के लिए अपने “आवेदक लॉग इन” के लिंक पर क्लिक करें, अपना रजिस्ट्रेशन संख्या और पंजीकृत मोबाइल नंबर भरें, आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP और कैप्चा कोड भर कर लॉग इन बटन पर क्लिक करें, क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होगी।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एक सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, यदि किसी गरीब परिवार के कमाने वाले सदस्य (18-60 वर्ष) की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को 30,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और आधार कार्ड का सत्यापन अनिवार्य है। आवेदक को पंजीकरण संख्या मिलती है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद, फॉर्म को फाइनल लॉक किया जाता है। योजना का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य संकट की घड़ी में परिवारों को त्वरित वित्तीय मदद प्रदान करना है, ताकि वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकें।